जानें क्या है H1B वीजा और क्यों है यह इतना जरूरी

हर साल हजारों भारतीय नौकरी के सिलसिले में अमेरिका जाते हैं।  अमेरिका में काम करने के लिए विदेशी कर्मचारी को H1B वीजा दिया जाता है। H1B वीजा के बिना कोई भी विदेशी अमेरिका की किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है। आज के इस लेख में हम आपको H1B वीजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे -  
 
H1B वीजा क्या है?
H1B वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है जो अमेरिका में कार्यरत कंपनियाँ अपने विदेशी कर्मचारियों को देती हैं।  अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती है तो कर्मचारी को H1B वीजा लेना अनिवार्य होता है। यह वीजा किसी कर्मचारी को अमेरिका की किसी कंपनी में छह साल तक काम करने के लिए जारी किया जाता है। H1B वीजा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी आईटी कंपनियां करती हैं।  भारत से बड़ी संख्या में आईटी प्रफेशनल्स H1B वीजा के साथ अमेरिका में काम करने जाते हैं। इस वीजा की अन्य खासियत यह है कि यह वीजा अमेरिका में काम करने के साथ-साथ अमेरिका में स्थायी नागरिकता के आवेदन के लिए दिया जाता है। H1B वीजा धारक पांच साल के बाद अमेरिका में स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

H1B Visa के लिए क्या योग्यता है?
H1B वीजा पाने के लिए आवेदक के पास यूएस की कोई बैचलर डिग्री या यूएस की बैचलर डिग्री के समकक्ष विदेशी यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए।
उम्मीदवार के पास 12 साल काम का अनुभव होना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि H1B Visa के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता है बल्कि किसी व्यक्ति की तरफ से कंपनी को आवेदन करना होगा।
H1B Visa पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 40 लाख रुपए सालाना होनी चाहिए।  
 

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कितने समय के लिए होता है  H1B वीजा?
H1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है जिसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। H1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदक को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर H1B वीजा खत्म होने के बाद आवेदक को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता तो उसे एक साल तक अमेरिका से बाहर रहना होता है और एक साल के बाद फिर से H1B वीजा के लिए आवेदन करना होगा।

2021 से होगा ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन
गौरतलब है कि अमेरिका की नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने ऐलान किया था कि वित्त वर्ष 2021 के लिए विदेशी कर्मचारियों के लिए H1B वीजा का आवेदन करने वाली कंपनियों को ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन कराना होगा और 10 डॉलर प्रोसेसिंग फीस के रूप में देना होगा।